ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाये? How To Apply Online Driving Licence

हेलो दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाना सीखेंगे। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी जानेंगे। भारत के हर नागरिक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना कितना जरूरी है यह आप सभी जानते ही होंगे। 

ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने की इजाजत सरकार नहीं देती है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाते हैं तो आपका चालान हो सकता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पहचान और एड्रेस प्रूफ के रूप में काम करता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाये? How To Apply Online Driving Licence

सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर दिए हैं। जहां पहले बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएं जाने पर ₹200 का चालान किया जाता था वही आज बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर ₹10,000 का चालान किया जाता है। 

नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर अब आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाए जाते है तो आपका ₹20,000 का चालान किया जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इसके लिए तुरंत ऑनलाइन अप्लाई कीजिए।

पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बार-बार RTO के चक्कर लगाने पड़ते थे। पर अब सरकार ने देश को डिजिटलाइज्ड बनाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस को घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा प्रदान की है। अब आप अपने घर पर बैठकर ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन Learner Driving Licence और Permanent Driving Licence दोनों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

Driving Licence क्या हैं?

Driving Licence आपको यह अनुमति देता है कि आप वाहन चलाने के योग्य है। ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी सहायता से आप सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन को चला सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपको कई प्रकार के वाहन जैसे - कार, बस, ट्रक, बाइक / मोटर साइकिल, इत्यादि को चलाने की इजाजत प्रदान करती है। 

ड्राइविंग लाइसेंस, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जोकि पहचान पत्र तथा प्रमाण पत्र के रूप में भी कार्य करती है।

भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के वाहन को नहीं चला सकता। सन 1988 में जारी की गई मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन नहीं चला सकता, और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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इस प्रकार अगर आप कोई भी वाहन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। भारत में हर मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है बिना इसके कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मोटर वाहन को नहीं चला सकता। और अगर चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उसे जुर्माना या सजा भी हो सकती है।

Driving Licence कौन जारी करता हैं?

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को जारी (Issue) करने का अधिकार भारत सरकार ने हर राज्य के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (Regional Transport Authority) (RTA) और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) (RTO) को से रखा हैं। हर राज्य के RTA और RTO द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी (Issue) किए जाते हैं। 

सन 1988 में जारी की गई मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के अंतर्गत कोई भी नागरिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर किसी भी प्रकार की मोटर वाहन नहीं चला सकता। यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसे उचित जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (Types of Driving Licence)
भारत के सार्वजनिक सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वैध श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। मतलब यह कि आप चलाते हैं ट्रक और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखी है मोटरसाइकिल की, तो इस प्रकार यह ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं है। 

अगर आप बस चलाते हैं तो आपको भारी मोटर वाहन (Heavy Motor Vehicle) लाइसेंस बनवाना है। RTO द्वारा हर वाहन के लिए अलग-अलग प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन सभी अलग-अलग लाइसेंस के प्रकारों के बारे में।

⚫ लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस (Learner Driving Licence)
Learner Driving Licence एक प्रकार का अस्थाई (Temporary) लाइसेंस होता है। इस प्रकार के लाइसेंस RTO द्वारा जारी करने के बाद से लेकर केवल 6 महीने तक ही वैध होते हैं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस केवल ड्राइविंग सीखने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। इसमें आपको जारी करने से 6 महीने के अंदर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है।

⚫ स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving Licence)
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के 30 दिनों के बाद से 6 महीने के अंदर आप कभी भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के 30 दिनों के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की योग्य हो जाते हैं। 

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले व्यक्ति को मोटर वाहन यातायात और परिवहन के नियम और कानून की भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय व्यक्ति का एक रिटन टेस्ट भी होता है जिसमें यातायात, परिवहन और मोटर वाहन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं।

⚫ प्रतिलिपि ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving Licence)
कोई भी व्यक्ति डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तब अप्लाई करता है, जब उसका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो जाती है या खो जाती हैं। ओरिजिनल लाइसेंस के चोरी हो जाने, खो जाने या फिर खराब हो जाने के स्थिति में व्यक्ति का डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। 

इस लाइसेंस को बनवाने के लिए व्यक्ति के पास ओरिजिनल लाइसेंस के खो जाने या चोरी हो जाने  की एफ.आई.आर (FIR), RTA ऑफिस से चालान क्लीयरेंस रिपोर्ट (अगर लाइसेंस का वाणिज्यिक रिन्यूअल करना है) और एक एप्लीकेशन का होना आवश्यक है।

⚫ अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving Licence)
अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी ड्राइविंग लाइसेंस है जो व्यक्ति को दुनिया के किसी भी सार्वजनिक सड़क पर मोटर वाहन चलाने की इजाजत देती है। पर इस प्रकार के लाइसेंस बनवाना आसान नहीं होता है। 

इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता केवल 1 साल की होती है। इसके अलावा इस लाइसेंस को बनवाने के लिए Address Proof, पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के साथ एक वैध पासपोर्ट और वीजा का भी होना जरूरी है।

⚫ मोटरसाइकिल / दो पहिया लाइसेंस (Motorcycle Two Wheeler Licence)
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा दोपहिया वाहन जैसे - मोटरसाइकिल (Bike), स्कूटर, मोपेड, इत्यादि की ड्राइविंग के अनुमति के लिए टू व्हीलर लाइसेंस जारी किया जाता है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद आप इस लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

⚫ हल्के मोटर वाहन लाइसेंस (Light Motor Vehicle Licence)
लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस को हल्के वाहनों के लिए जैसे - कार, टैक्सी, जीप, ऑटो रिक्शा, इत्यादि की ड्राइविंग के लिए जारी किया जाता है। इस लाइसेंस के लिए भी व्यक्ति लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के बाद अप्लाई कर सकता है।

⚫ भारी मोटर वाहन लाइसेंस (Heavy Motor Vehicle Licence)
हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस को भारी वाहनों के लिए जैसे - बस, ट्रक, क्रेन, टूरिस्ट कोच, इत्यादि की ड्राइविंग के लिए जारी किया जाता है। हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक सभी प्रकार के दो पहिया और हल्के वाहन भी चला सकता है। लेकिन लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक और दो पहिया लाइसेंस धारक के पास हेवी व्हीकल चलाने की अनुमति नहीं होती है।


ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents for Driving Licence)

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पूर्व आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए की ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमें प्रूफ के तौर पर कुछ दस्तावेज भी लगाने होते है। यहां मैंने सभी डाक्यूमेंट्स के लिस्ट दी है, ताकि आप को समझने में आसानी हो।

पते का प्रमाण पत्र (Address Proof) (इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए)
>> Aadhar Card
>> Voter ID Card
>> Ration Card
>> Passport
>> Electricity Bill
>> House Agreement

जन्म प्रमाण पत्र (birth proof / age proof) (इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए)
>> Aadhar Card
>> Birth Certificate
>> School Transfer Certificate
>> Matriculation Certificate
>> PAN Card
>> Passport

इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए जो हाल ही में खींची गई हो। साथ ही Blood Group Checkup Report भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने Physical Fitness का Self Declaration प्रमाण भी देना होगा।

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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले ध्यान देने योग्य जरूरी बातें

>> Driving licence बनाने के लिए सबसे पहले आपको learner driving licence के लिए अप्लाई करना होगा।
>> लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अभिभावक की अनुमति आवश्यक है।
>> लर्नर लाइसेंस या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है।
>> लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पूर्व आपको वाहन प्रणाली, यातायात नियमों, ड्राइविंग और परिवहन नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
>> इस बात का खास ध्यान रखें कि लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद से 180 दिनों के अंदर आप को परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
>> ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको RTO मैं रिटन टेस्ट (Written Test) पास करना होगा।
>> कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए आपकी उम्र 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार आप हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए 20 वर्ष के बाद ही आवेदन कर सकते हैं।
>> लर्नर लाइसेंस केवल बिना गियर वाले वाहनों या 50CC इंजन क्षमता वाले वाहन को चलाने की अनुमति देता है।
>> Permanent Driving Licence प्राप्त करने के लिए आपका RTO में एक ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, जिसके लिए आपको अपने साथ एक वाहन लेकर जाना होगा।

तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको किन किन सर्तों को पूरा करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको इन सभी बातों को समझना होगा। इसके बाद आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के सभी नियम और सर्तों को पूरा कर पाएंगे।

Driving Licence Online Apply कैसे करें?

सबसे पहले आपको लर्निंग DL के लिए अप्लाई करना होगा। लर्निंग DL प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद से लेकर 180 दिनों के अंदर, आप परमानेंट DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑनलाइन लर्निंग DL कैसे अप्लाई करते हैं, यह सीखते हैं। उसके बाद परमानेंट DL के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, सीखेंगे।


>> सबसे पहले SARATHI (Ministry of Road Transport & Highways) कि आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
>> सारथी वेबसाइट की Homepage पर आने के बाद, अपना राज्य चुने।
How to Online Apply Driving Licence- Select Your State on Sarathi Website
>> अब आपकी राज्य कि वेबसाइट ओपन हो जाएगी। Left Side में आपको "Apply Online" का आप्शन दिखेगा। उसके सामने वाले "Arrow" पर क्लिक करें।
>> Arrow पर क्लिक करते ही "Apply Online " की और भी विकल्प खुल जाएगी। आपको "New Learners Licence" पर क्लिक करना हैं।
How to Online Apply Driving Licence - Click on Arrow in Apply Online Section and then Click New Learners Licence
>> New Learners Licence पर क्लिक करने के बाद सभी स्टेप्स show करेंगी। इस पूरे प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो सभी show करेंगी। यहाँ पर आपको "Continue" बटन पर क्लिक करना हैं।
How to Online Apply Driving Licence - Click on Continue Button
>> अब आपसे पूछेगा कि आपके पास DL/ LL हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको "Applicant does not hold Driving / Learner Licence" को Tick करना हैं।
>> और फिर उसके बाद "Submit" बटन पर क्लिक करना हैं।
How to Online Apply Driving Licence - Application for Learner's Licence (LL)
>> अब आपके सामने Learner Licence (LL) का पूरा फॉर्म खुल जायेगा। जिसमे आपको, पूछे गए सभी जानकारी सही सही भरना हैं।
>> सबसे पहले आपको अपना राज्य और RTO Office चुनना हैं। उसके बाद अपने सहर का पिन कोड डालें।

How to Online Apply Driving Licence - Application for Learner's Licence
How to Online Apply Driving Licence - Application for Learner's Licence
i) Personal Details के अंदर अपना नाम लिखें, या जिसके नाम से लाइसेंस बनना हैं, उसका नाम लिखें। उसके बाद "Relation" में "Father" सेलेक्ट करें और Father का पूरा नाम लिखें।
ii) "Full Name as per Record" में अपना पूरा नाम दस्तावेज के अनुसार लिखें या जिसके नाम से लाइसेंस बनना हैं, उसका नाम लिखें। उसके बाद अपना "Gender" आप Male हैं, या Female सेलेक्ट करें।
iii) "Place of Birth" में आपका जन्म कहाँ हुआ हैं, यह लिखना हैं। उसके बाद Date of Birth, Country of Birth, Qualification, Blood Group, Mobile Number, Email I.D, Etc. Deatils डालें।
iv) "Identification Marks" में आपको अपने शारीर के किसी पहचान, जैसे - टिल, कोई पुरानी चोट या दाग, बचपन का कोई निसान, इत्यादि हो तो उसके बारे में लिखना होगा।
v) अब उसके बाद आपको "Address" वाले section में अपना पूरा पता दस्तावेज (आधार, वोटर ई.डी, आदि) के अनुसार लिखना हैं।
vi) अब आप किस क्लास के वाहन के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, वो आपको "Class of Vehicles" वाले option में लिखना होगा। जैसे - Motorcycle Less Than 200CC, Motorcycle Without Gear, Motorcycle With Gear, LMV Three Wheeler, LMV Car, Etc.
vii) पूरा फॉर्म भर लेने के बाद, "Declaration" को पढ़कर Tick लगा दीजिये और "Submit" बटन पर क्लिक कर दीजिये।

>> Submit करने पर आपसे Confirmation मांगेगा, यहाँ पर आप Yes या Ok कर दीजिये।
>> उसके बाद आपके सामने "Acknowledgement" पेज ओपन होगा। मतलब आपका लर्नर लाइसेंस successfully अप्लाई हो गया हैं। अब आपको Documents Upload करने होंगे। तो "Acknowledgement Slip" का प्रिंट ले लीजिये। और "Next" बटन पर क्लिक कर दीजिये।
How to Online Apply Driving Licence - Acknowledgment Slip
>> Next करने पर "Application Status" का पेज ओपन होगा। जिसमे आपको "Proceed" button पर क्लिक करना हैं।
How to Online Apply Driving Licence - Application Status Uploading Documents
>> Proceed पर क्लिक करने के बाद दस्तावेज अपलोड करने का पेज ओपन होगा। जिसमे आपको अपना Age Proof, Address Proof और Identity Proof कि Documents Upload करनी हैं। और साथ में Blood Group Report भी अपलोड कर दीजिये।
How to Online Apply Driving Licence - Documents Upload
>> यहाँ पर आप एक-एक करके सभी डाक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको Self Declaration Form भी अपलोड करना हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिये।
>> सभी दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद "Next" बटन पर क्लिक कर दीजिये।
>> Next करते ही आप दोबारा से Application Status वाले पेज में आ जायेंगे। अब यहाँ पर "Photo & Signature" वाले आप्शन पर Tick लगा होगा। यहाँ पर आपको फिर से "Proceed" बटन पर क्लिक करना हैं।
>> प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने "Photo & Signature" अपलोड करने का पेज ओपन होगा। जिसमे आपको अपना फोटो और signature स्कैन करके अपलोड करना हैं।
>> इसी तरह आप "Fee Payment" और "LL Slot Book" कि प्रक्रिया भी पूरा कर सकते हैं।

तो ये थी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का पूरा प्रक्रिया। इस तरह से आप आसानी से अपना DL घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस Date को आपका Learner Licence Slot Test Book हुआ हैं, उस date और time में आपको अपने RTO ऑफिस अपने Learner Licence और सभी डाक्यूमेंट्स के साथ पहुचना हैं। जहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा।

ऑनलाइन टेस्ट पास करने के बाद, आपका RTO ऑफिस में ही ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, जिसमे आपको वाहन स्वंय चलाकर RTO ऑफिसर को दिखाना होगा। टेस्ट में सफल होने के बाद आप कभी भी अपना Learner Driving Licence का Status इसी वेबसाइट पर देख सकते हैं। DL बनने में लगभग 30 से 60 दिन लग जाते हैं। तो आप 30 दिनों के बाद अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं।

Permanent Driving Licence कैसे बनाये?

>> सभी प्रक्रिया वही रहेंगी, जो LL बनाते समय थी, बस कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं इसमें। सबसे पहले SARATHI (Ministry of Road Transport & Highways) कि आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
>> सारथी वेबसाइट की Homepage पर आने के बाद, अपना राज्य चुने।
>> अब आपकी राज्य कि वेबसाइट ओपन होगी, ठीक उसी तरह "Apply Online" के Arrow पर क्लिक करें।
>> अब New Driving Licence पर क्लिक करें।
>> उसके बाद आगे कि पूरी प्रक्रिया Same लर्नर लाइसेंस वाली ही रहेगी। पूछे गए सभी डिटेल्स  आपको सभी सभी भरना हैं।
>> उसके बाद डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
>> फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें।
>> और लास्ट में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कि फीस पेमेंट करें।

ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्मेट ? Format of Driving Licence)

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस का एक प्रारूप (Format) होता है। नीचे आप एक फोटो देख रहे होंगे, यह भारत के ड्राइविंग लाइसेंस का एक डेमो (Sample) फोटो है। इस फोटो की मदद से हम ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्मेट के बारे में समझेंगे।
How to Online Apply Driving Licence - Driving Licence Sample
>> भारत के हर ड्राइविंग लाइसेंस का एक नंबर होता है। जो हर राज्य के लिए उसके सहर के कोड के साथ Allot किया जाता है। जैसे - UP32-2019-0005639, MH01-2018-005689, DL02-2019-539027, Etc.
>> ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपके शहर के परिवहन वाहन कोड से शुरू होता है। जैसे - UP32 लखनऊ, MH01 मुंबई और DL01 दिल्ली का परिवहन वाहन कोड है। उसके बाद 2019 साल को दर्शाती है, जिस साल ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ (RTO) द्वारा issue की जाती है।
>> उसके बाद के 6 या 7 डिजिट के अंक उस ड्राइविंग लाइसेंस के उपयोगकर्ता की पहचान संख्या को दर्शाती हैं। यह संख्या हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकती है किसी राज्य में 6 तो किसी राज्य में 7 अंक की संख्या हो सकती हैं।
>> ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे हिस्से में, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रकार दर्शाई गई होती है। DL किन-किन वाहनों के लिए वैध है यह लिखा होता है। जैसे - LMV (Light Motor Vehicle), MCWG (Motorcycle With Gear), Etc.

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कितने पैसे लगते हैं? (Driving Licence Fees)
Sl. No. Types of Licence Fees (in Rupees)
1 New Learner's Licence 200
2 Learner’s Licence Test Fees 50
3 New Driving Licence 200
4 International Driving Licence Permit 1,000
5 Addition of Another Class of Vehicle 500
6 Renewal of Driving Licence 200
7 New Driving Licence Test 300
8 Issue or Renewal of Licence to a School 10,000
9 Issue of Duplicate Licence to a School 5,000
10 Appeal Fee Against RTO 500
11 Issue or Renewal of Commercial Vehicle Carrying Hazardous Goods 1,000
12 Driving Licence Details Correction (e.g. Address, DOB, Etc.) 200

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तो दोस्तों, अब आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का पूरा प्रोसेस सीख गएँ होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? DL कितने दिनों में बनता हैं। DL के लिए योग्यता क्या हैं? इत्यादि सभी सवालों के जवाब अब आपको मिल गयी होगी। 

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